Monday, 11 November

हरदा। जिले के खिरकिया जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) प्रवीण कुमार इवने के एक आदेश ने जनपद पंचायत खिरकिया के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायकों (सहायक सचिवों) में रोष भर दिया है। इस आदेश के विरोध में गुरुवार को सभी ग्राम रोजगार सहायकों ने जनपद पहुंचकर इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। ग्राम रोजगार सहायक संघ के जिला अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिनों में आदेश वापस नहीं लिया गया, तो पूरे हरदा जिले के ग्राम रोजगार सहायक सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे।

सीईओ के आदेश में क्या लिखा था

सीईओ ने पत्र क्रमांक 126/ज.पं/मनरेगा/2022-23 खिरकिया, दिनांक 29-7-2024 को जारी किया था। इसमें जनपद पंचायत खिरकिया के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिव को निर्देशित किया गया कि ग्राम रोजगार सहायकों की उपस्थिति की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 25 तारीख तक जनपद पंचायत खिरकिया मुख्यालय में प्रस्तुत करें। जिससे उनके मानदेय का भुगतान समय पर किया जा सके।

जी.आर.एस. संघ का प्रतिवाद और योगदान

ग्राम रोजगार सहायकों ने सीईओ के आदेश का विरोध करते हुए ज्ञापन में अपने योगदान को भी रेखांकित किया। उन्होंने लिखा कि मध्यप्रदेश की 312 जनपदों में से केवल खिरकिया में इस प्रकार का आदेश जारी करना अनुचित है और इससे कर्मचारियों में वैमनस्यता उत्पन्न होगी। उन्होंने पूछा कि यह आदेश मनरेगा परिषद के किस आदेश के तहत जारी किया गया है।

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Harda News: खिरकिया जनपद पंचायत में सीईओ का अजीबोगरीब आदेश, ग्राम रोजगार सहायकों ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम 3

उन्होंने यह भी बताया कि हरदा जिला कई अभियानों में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें अंकुर अभियान में 165364 पौधों की वायुदूत ऐप में प्रविष्टि, सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण समाधान शामिल है। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों के कार्यों में संलग्नता के कारण उनके मूल कार्य प्रभावित होते हैं, फिर भी सहायक सचिवों को इसके लिए दोषी ठहराया जाता है।

जिम्मेदारों की प्रतिक्रिया

प्रवीण पालीवाल

ग्राम रोजगार सहायक संघ के जिला अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल ने कहा कि यदि तीन दिनों में आदेश निरस्त नहीं किया गया, तो जिले के सभी ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) कलमबंद हड़ताल पर चले जाएंगे।

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