जबलपुर । हाईकोर्ट में अलग-अलग भर्तियों के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। 87-13% फार्मूले के कारण प्रदेश में 13 फीसदी पदों को होल्ड कर भर्ती की जा रही है।
यह परंपरा एमपीपीएससी से शुरु हुई। लोक सेवा आयोग (MPPSC) में लागू 87% और 13% के फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जबलपुर ने सरकार और MPPSC से जवाब तलब किया है। इन्हें हाईकोर्ट को ये बताना है कि किस आधार पर 13% पदों को होल्ड कर भर्ती की गई है। वहीं ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर भी गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है।
सुनवाई में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि MPPSC में होल्ड अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की जाए।
बता दें कि ओबीसी के समस्त 84 प्रकरणों की सुनवाई जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमरनाथ केशरवानी की खंडपीठ ने की है।