Wednesday, 5 February

Bhopal। रायसेन जिले की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट भोजपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा का नामांकन पत्र होल्ड किया गया है। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल और बीजेपी से बगावत कर नामांकन जमा करने वाले गणेश मालवीय समेत संयम जैन ने पटवा के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने पटवा पर एफिडेविट में आपराधिक प्रकरण को लेकर कुछ जानकारियां छिपाने का आरोप लगाया है।

जो शिकायत की गई है, वो इस प्रकार है…

प्रतिष्ठा में,                                31 अक्टूबर 2023

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग

भोपाल कार्यालय 

मध्य प्रदेश भोपाल

विषय: रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 141 के भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा द्वारा नामांकन पत्र और साथ में संलग्न शपत्र पत्र में गलत जानकारी देने के संबंध में। 

आग्रह: भारत निर्वाचन आयोग के नियमों और प्रावधनों का उल्लंघन आपराधिक कृत्य है। ऐसी स्थिति में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा पुत्र सुंदर लाल पटवा का नामांकन पत्र निरस्त करने हेतु। 

महोदय, 

भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है। इस मंशा से उसने नियम, कानून बनाए हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता भी बनाई है। लेकिन आयोग की मंशा के विरुद्ध रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 141 में इसका खुला उल्लंघन हुआ है। ये उल्लंघन भारत निर्वाचन आयोग के नियम 1961 का है। 

आयोग प्रावधानों/ नियमों के विरुद्ध उल्लंघन निम्मानुसार है। 

शपथ पत्र में भोजपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 141 से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा पुत्र सुंदर लाल पटवा ने अपनी आय का ब्यौरा आयोग द्वारा तय फार्मेट में नहीं दिया है। 

 आयोग के प्रावधान अनुसार शपथ पत्र में आयोग द्वारा तय फार्मेट में पांच वर्ष की वार्षिक आय, चल-अचल संपत्ति दर्शाई जानी थी। लेकिन भोजपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 141 से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा पुत्र सुंदर लाल पटवा ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ एक वित्त वर्ष की आय संबंधी जानकारी दी है। ये आयोग / नियम के खिलाफ है। 

भोजपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 141 से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा पुत्र सुंदर लाल पटवा के खिलाफ 501 आपराधिक केस विचाराधीन है। लेकिन उन्होंने इन प्रकरणों की जानकारी तथ्यात्मक और केस संख्या आधार पर नहीं दी। 

 4) भोजपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 141 से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा पुत्र सुंदर लाल पटवा ने कुल 167 केस के बारे में शपथ पत्र में सिर्फ केस नंबर बताए हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि ये केस किस शहर की किस अदालत में है। केस की स्थिति, प्रवृति, विचाराधीन अवस्था आदि के बारे में भी नहीं बताया।

5) भोजपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 141 से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा पुत्र सुंदर लाल पटवा ने भोपाल और इंदौर की अदालतों में लंबित केसों का शपथ पत्र कोई ब्यौरा नहीं दिया। न ही केस नंबर और केस प्रवृति, स्थिति के बारे में शपथ पत्र में बताया है। प्रत्याशी का ये कृत्य आपराधिक है।

6) भोजपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 141 से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा पुत्र सुंदर लाल पटवा ने शपथ पत्र में उन 28 केस की जानकारी नहीं दी, जिनमें उन्हें सजा/जुर्माना हुआ है। इन केसों की वर्तमान स्थिति को भारत निर्वाचन आयोग से छुपाये जाने का आचरण भी आपराधिक है। 

7) भोजपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 141 से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा पुत्र सुंदर लाल पटवा ने शपथ पत्र में जिन आपराधिक केस नंबर का उल्लेख किया गया है, दरअसल वह प्रत्याशी के न होकर अन्य व्यक्तियों पर दर्ज है। इसका एक उदाहरण केस नंबर 7/ 22 है। ये केस कांग्रेस के छह नेताओं के नाम पर दर्ज है। इस केस से भोजपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 141 से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है लेकिन इसे जानबूझकर बताया गया ताकि उन पर दर्ज केस छुपे रहे और किसी भी रूप में आयोग के समक्ष वैधानिक दृष्टि से नहीं आए। ये कृत्य और आचरण भी आपराधिक है। 

इस प्रकार से भोजपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 141 से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा पुत्र सुंदर लाल पटवा ने भारत निर्वाचन आयोग विधान 1951 के प्रावधानों/ नियमों के विरुद्ध खुला उल्लंघन किया है। आपराधिक है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही निष्पक्ष, प्रभावी और ठोस निर्णय लीजिए। 

शिकायत कर्ता 

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