जबलपुर
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस फैसले में कहा गया है कि अफीम पोस्त की खेती के संबंध में छोटी और व्यावसायिक मात्रा को एनडीपीएस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, अफीम पोस्त की खेती पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 लागू नहीं होगी।
10 साल की सजा का था प्रावधान
अफीम पोस्त की व्यावसायिक उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री रखने पर 10 साल के कठोर कारावास का प्रावधान है। यह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 (सी) के तहत एक अपराध होगा, जिसमें एक वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान है। इसी के साथ अदालत ने खंडवा जिले से अफीम पोस्त की खेती करने के आरोप में गिरफ्तार एक आरोपी को रिहा कर दिया। आरोपी मार्च 2023 से जेल में है। इस दौरान उसकी चार बार जमानत अर्जी खारिज की गई।
छोटी मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा तय नहीं
विश्राम की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/18 के तहत अपराध के लिए अपनी गिरफ्तारी के बाद से नियमित जमानत के लिए चौथी अर्जी दायर की है। आवेदक की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को अफीम के पौधों की खेती करते हुए पाया गया था। उन्होंने HC की इंदौर पीठ के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अफीम पोस्त की खेती के संबंध में छोटी मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा निर्दिष्ट नहीं की गई है।
इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत रोक लागू नहीं होगी, वकील ने कहा, आवेदक का मामला अदालत द्वारा इस आशय से पारित आदेश के अंतर्गत आता है और इसलिए, उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
सरकारी वकील ने किया विरोध
दूसरी ओर, सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक के पास से भारी मात्रा में अफीम पोस्त जब्त किया गया था। वकील ने कहा कि आवेदक की जमानत अर्जी पहले योग्यता के आधार पर खारिज कर दी गई थी और परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विशाल धगट ने कहा, ‘पुलिस द्वारा जब्त किए गए पौधे अफीम पोस्त की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, यदि अफीम पोस्त की खेती में उल्लंघन कम मात्रा में है, तो सजा एक वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना है, और बड़ी मात्रा के मामले में, यह 10 वर्ष का कठोर कारावास है।’
अदालत ने स्वीकार की जमानत
अदालत ने कहा, ‘एनडीपीएस अधिनियम में छोटी और वाणिज्यिक मात्रा को निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना दी गई है। प्रविष्टि 92, 93 और 110 अफ़ीम के संबंध में है। अफीम पोस्त के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। चूंकि अफ़ीम पोस्त के लिए छोटी और व्यावसायिक मात्रा निर्धारित नहीं है और अफ़ीम के पौधों की खेती धारा 18 (सी) के अंतर्गत आती है, इसलिए, मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 आकर्षित नहीं होगी। इसे देखते हुए, आवेदक द्वारा दायर जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।’
Source : Agency