Wednesday, 25 September

शहडोल
कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने आशीष दीवान, रेडियोग्राफर, जिला चिकित्सालय शहडोल को कार्याें में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) 1966 नियम 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेष में कहा गया है कि निलंबन अवधि में श्री आशीष दीवान, रेडियोग्राफर, जिला चिकित्सालय शहडोल का मुख्यालय कार्यालय मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी व्यौहारी में नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


Source : Agency

Share.
Exit mobile version