महोबा। 21 करोड़ की भूमि बिक्री के अनुबंध पत्र की शर्तों के उल्लंघन और धोखाधड़ी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश के पूर्व परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव के भाई और भतीजों पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू की है।
जनपद मुख्यालय के नारूपुरा निवासी चंद्रभूषण जैन पुत्र बाबूलाल जैन के अनुसार तकियापुरा निवासी कपिल जैन और मोहम्मद नाजिर ने मिलकर गाँधीनगर कादीपुरा निवासी नवीन कुमार श्रीवास्तव, अमन कुमार, प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव से मौजा बांके में जमीन खरीदने का अनुबंध कराया था।
अनुबंध के अनुसार 20 माह के अंदर शेष धनराशि अदा कर बैनामा कराना था। एग्रीमेंट की शर्त के अनुसार शैलेंद्र कुमार ने एक चौथाई भूमिका बैनामा कर दिया। लेकिन नवीन कुमार, प्रशांत, अमन और यशोवर्धन ने बार-बार कहने पर भी बैनामा नहीं किया। अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया।
कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस
21 नवंबर 2023 को पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया गया लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वाद दायर किया और फिर कोर्ट के आदेश पर नवीन कुमार श्रीवास्तव और उनके बेटे अमन कुमार और प्रशांत कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शैलेंद्र कुमार पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी रहे हैं आरोपी नवीन उनके भाई है जबकि अमन तथा प्रशांत भतीजे हैं।