Thursday, 19 September

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित RAU IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से तीन UPSC उम्मीदवारों की दुखद मौत हो गई। इस घटना में शामिल पांच लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिनमें वह कार ड्राइवर भी शामिल है जो घटना के वक्त कोचिंग सेंटर के पास से गुजरा था। SUV के ड्राइवर को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

RAU’S IAS स्टडी सर्कल के मालिक और को-ऑर्डिनेटर समेत कुल सात लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ड्राइवर के तेज गाड़ी चलाने के कारण पानी का बहाव तेज हुआ, जिससे कोचिंग सेंटर का गेट टूट गया और पानी बेसमेंट में भर गया, जिससे तीन छात्रों की मौत हो गई।

SUV ड्राइवर की पहचान और भूमिका

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ड्राइवर की पहचान 50 वर्षीय मनोज कथूरिया के रूप में हुई है। कथूरिया 27 जुलाई को अपनी SUV से उस सड़क से गुजर रहे थे, जहां पानी भरा हुआ था। गाड़ी के गुजरने के बाद पानी के दबाव से तीन मंजिला इमारत का गेट टूट गया और बेसमेंट में पानी भर गया। इस घटना के बाद SUV को जब्त कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार, कथूरिया पर BNS की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 115 (2) (जीवन को खतरे में डालने) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि कथूरिया अपने अकाउंटेंट को छोड़कर घर लौट रहे थे, तभी पानी के तेज बहाव के कारण गेट क्षतिग्रस्त हो गया।

वायरल वीडियो और कथूरिया की जमानत याचिका

कोचिंग सेंटर के एक छात्र द्वारा शूट किए गए एक वायरल वीडियो में कथूरिया को अपनी SUV चलाते हुए देखा जा सकता है, जिससे पानी का दबाव बढ़ा और कोचिंग सेंटर का गेट टूट गया। कथूरिया के वकील राकेश मल्होत्रा ने अदालत में दावा किया कि SUV की रफ्तार केवल 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी क्योंकि पानी का स्तर 2.5 फीट तक बढ़ा हुआ था। गृह मंत्रालय (MHA) ने घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है।

कथूरिया की जमानत याचिका पर मंगलवार (30 जुलाई) को अदालत में सुनवाई हुई। उनके वकील ने दावा किया कि कथूरिया को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस घटना का क्या परिणाम होगा। वहीं, अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कथूरिया ने अपनी लापरवाही से इस घटना को गंभीर बना दिया। पुलिस ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ वीडियो भी प्रस्तुत किए, जिसमें कथूरिया को SUV चलाते हुए दिखाया गया है।

आरोप और बचाव

सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और यदि कथूरिया को जमानत पर छोड़ा गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, कथूरिया के वकील ने दलील दी कि दिल्ली पुलिस ने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उन्हें इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

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