श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को मान्य किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को बड़ी जीत दिलाई है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने गुरुवार (1 अगस्त) को यह फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य मान लिया है।
इसके साथ ही, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। अब, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में दायर 18 याचिकाओं को एक साथ सुना जाएगा।