दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व प्रशिक्षु IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी कर यूपीएससी परीक्षा पास की थी। अदालत ने यूपीएससी और दिल्ली पुलिस को मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया है।
अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करने के बाद, न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने दिल्ली पुलिस को जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह भी जांचा जाए कि कहीं अन्य लोगों ने भी ओबीसी और दिव्यांग कोटे का अनुचित लाभ तो नहीं उठाया है। खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर यूपीएससी परीक्षा में ज्यादा मौके हासिल किए।
इस मामले में पूजा खेडकर ने गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत को संदेह है कि यूपीएससी के अंदर से किसी ने खेडकर की मदद की हो सकती है, इसलिए दिल्ली पुलिस को विस्तृत जांच करने का आदेश दिया गया है।
बुधवार को यूपीएससी ने भी खेडकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। आयोग ने उनकी आईएएस उम्मीदवारी पर रोक लगाते हुए उन्हें यूपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया है। आयोग ने बताया कि उपलब्ध जानकारियों के आधार पर की गई जांच में खेडकर को नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है।